इनकम टैक्स में मिल सकती है लाखों की छूट, Home Loan से ऐसे कर सकते हैं टैक्स सेविंग

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

नई दिल्ली: खुद के घर के लिए लोग होम लोन का सहारा भी लेते हैं. वहीं कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि होम लोन के जरिए टैक्स भी बचाया जा सकता है. दरअसल, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इनकम टैक्स में छूट भी हासिल की जा सकती है. टैक्स छूट का फायदा उठाकर कुछ सेविंग भी की जा सकती है. इनकम टैक्स भरते वक्त इन धाराओं के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है.

80सी

इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त सेक्शन 80सी के तहत होम लोन पर छूट हासिल की जा सकती है. किसी भी फाइनेंसियल ईयर में 80सी के तहत मूलधन पर 1.5 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है. इसके साथ ही प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हुए खर्चे जैसे स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और अन्य खर्चों पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

24बी

वहीं सेक्शन 24बी के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट हासिल की जा सकती है. इसके तहत घर के बनने से पहले ब्याज और बनने के बाद का ब्याज शामिल होता है. घर के बनने के बाद अगर ब्याज दिया जा रहा है तो 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक के टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.

80ईई

वहीं सेक्शन 80ईई होम लोन के ब्याज पर 50 हजार रुपये (सेक्शन 24 के अलावा) की अतिरिक्त छूट प्रदान करती है. हालांकि इसमें कई शर्तों का पालन भी करना होता है. इसके तहत होम लोन 35 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही जिस शख्स के नाम पर लोन जारी हो रहा है उस वक्त उसके नाम पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें:

Home Loan EMI के बोझ के तले दबे जा रहे हैं? इन तरीकों से कम करें मंथली किस्त

Source link