Income Tax Saving Schemes: अगर बचाना है इनकम टैक्स तो 31 मार्च से पहले पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम में करें निवेश

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नई दिल्ली: अगर वित्तीय वर्ष (2020-21) में इनकम टैक्स के तहत छूट हासिल करनी है तो 31 मार्च 2021 तक कोई निवेश करना काफी जरूरी हो जाता है. वहीं ये निवेश आयकर कानून की धारा 80सी के तहत किया गया होना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स में 1.5

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