दो बार होम लोन लेने पर क्या मिलेगी टैक्स में छूट, जानें एक्सपर्ट की राय 

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इस वित्तीय वर्ष का यह आखिरी महीना चल रहा है। 31 मार्च तक सभी टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स का भुगतान कर देना है। ऐसे में सभी की कोशिश है कि 31 मार्च से पहले इंवेस्टमेंट के जरिए टैक्स बचाया जाए। सवाल उठाता है कि अगर आप दो होम लोन लिए हैं तो क्या आप दोनों पर छूट की मांग कर सकते हैं। 

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मिंट से बात करते हुए टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं, ‘समान्य कानूनों को अगर देखा जाए तो भारत में आप एक से अधिक घर खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक इसी तरह बैंकिंग नियमों के अनुसार एक व्यक्ति कई तरह होम लोन्स ले सकता है।’ उन्होंने कहा, ‘इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक से अधिक होम लोन्स पर छूट की मांग कर सकता है। हालांकि व्यक्ति सिर्फ दो घरों को ही स्व कब्जे के रूप में दिखा सकता, उससे अधिक दिखाने पर अपनी आय का पूरा ब्यौरा देना होगा।’ 

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बलवंत बताते हैं, ‘आप अपनी इनकम के आधार पर कई घर खरीद सकते हैं साथ ही एक से अधिक होम लोन भी ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इसपर इंटरेस्ट 2 लाख तक ही कटेगा।’ होम लोन्स पर भी इनकम टैक्स के नियम 80सी के तहत छूट टैक्स भुगतान करने में छूट मिलती है। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आय अगर सिर्फ पेंशन ही है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। 

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