केंद्र ने किया बंगाल के मुख्य सचिव का तबादला, जानिए क्या कहता है नियम?

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. केंद्र सरकार ने उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है. उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं है. जानिए मुख्य सचिव के तबादले को लेकर नियम क्या कहते हैं.


1954 के नियम 6 (1) को पढ़िए


भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 (1) में प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि एक संवर्ग अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन या किसी कंपनी, संघ या व्यक्तियों के निकाय के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.


निगमित है या नहीं, जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पास है. बशर्ते कि किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी करेगी.


क्यों हुआ मुख्य सचिव का तबादला


दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे देर से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जिसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल उड़ीसा के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का हवाई सर्वे किया.


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