EPFO अकाउंट में कैसे करते हैं अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट, समझें पूरा प्रोसेस

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प्राइवेट सेक्टर में लोग समय-समय पर नौकरी बदलते रहते हैं। जिसके कारण हर बार उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट को अपडेट करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे कोई ऑनलाइन ही बैंक डिटेल अपडेट कर सकता है। 

बैंक से लिंक्ड कर्मचारी का यूएन नंबर इस ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपडेट किया जा सकता है।

कर्मचारी को EPFO मेंमबर पोर्टल पर लाॅग इन करना होगा। 

‘मैनेज टैब’ पर जाकर केवाईसी ऑप्शन चुनना होगा। 

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बैंक ऑप्शन पर जाकर कर्मचारी को अपनी जानकारी भरनी होगी और सेव करना होगा। ठीक यही प्रक्रिया नियोक्ता की तरफ से भी होना चाहिए। एक बार पीएफ ऑफिस से अनुमति मिलने के बाद बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे। 

अगर आप अब कर्मचारी नहीं हैं  या आपका पुराना नियोक्ता प्रक्रिया पूरी करने में मदद नहीं कर रहा है। तो ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। आपको PF ऑफिस में अपने जरूरी डाॅक्यूमेंट के साथ जाना होगा और उनसे बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए लिखित देना होगा। 

जैसे ही आप इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं, इसके बाद आपको EPFO मेंमबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सर्विस टैब पर ऑनलाइन क्लेम करना होगा। एक बार यह फार्म वेरिफाई हो जाता है। तो फंड आपके अकाउंट में क्रिकेट हो जाएगा। 

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अब सवाल है कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी तीन साल तक ब्याज मिलता है? 

नियमों के अनुसार अगर कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरा करने या विदेश में बसने या फिर मृत्यु की स्थिति होती है। तब ही कर्मचारी को पीएफ ब्याज अगले तीन साल तक नहीं मिलता है।  लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले रिटायरमेंट लेता है। तो उसे तीन साल तक ब्याज मिलेगा बिना किसी नए काॅन्ट्रिब्यूशन के भी। 

पीएफ की राशि को ज्यादातर लोग भविष्य की सुरक्षित निधि के तौर पर इकट्ठा रखते हैं और कर मुक्त होने के कारण यह निवेश का अच्छा विकल्प है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाना समझदारी है।

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