1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनियों को देनी होगी नई गाड़ी, नियम ना मानने पर लगेगा एक करोड़ का जुर्माना 

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नई कार-मोटरसाइकिल खरीददारों के लिए अच्छी खबर है। यदि उनकी कार-कंपोनेंट में किसी प्रकार का मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सरकार के रि-कॉल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। निर्माता कंपनी बगैर किसी शुल्क के…

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